12 साल इंतजार के बाद आया उच्च न्यायालय का फैसला...
भिलाई। जिला उद्योग एवं व्यापार कार्यालय के अधिकारियों से सांठ गांठ कर हाइकोर्ट बिलासपुर में लंबित भारी औद्योगिक क्षेत्र स्थित भूखण्ड को 2020 में आबंटित कराने का प्रयास करने वालों के मंसूबे पर तब पानी फिर गया जब उक्त भूखण्ड के लिए 2010 से पहले आओ पहले पाओं के अंतर्गत राशि जमा कर अजय इण्डस्ट्रीज के संचालक इंतजार कर रहे थे।
श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में राजनीति का चोला ओढ़ कर अवैध कब्जा कर वैध करने में माहिर दोनों पार्टनर ने हाईकोर्ट में लंबित मामले को छुपा कर श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज के नाम से आबंटित कराने अंतिम स्तर तक पहुंच गए थे तब तत्कालीन महाप्रबंधक उद्योग एवं व्यापार, दुर्ग को जानकारी मिली कि यह भूखण्ड आबंटन का प्रकरण 2015 से हाईकोर्ट में लंबित है तब महप्रबंधक ने त्वरित कार्यवाही करने हुए श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज के दोनो पार्टनर को जमा की गई राशि वापस कर दी गई थी।
अब जबकि उच्च न्यायालय बिलासपुर ने न केवल 2010 से आबंटन का इंतजार कर रहे अजय इण्डस्ट्रीज के संचालक को प्लाट 19 सी हैवी इण्डस्ट्रीज एरिया हथखोज को उनके पक्ष में ही आबंटित करने एवं मेसर्स सतना मिनरल्स एण्ड मेटल इण्डस्ट्रीज जिसे 2015 में 6 एकड़ भूमि वर्ष 2010 के पुराने दर पर संचालनालय उद्योग द्वारा पुराने दर पर आबंटित किया गया था उसी के परिपेक्ष्य मेसर्स अजय इण्डस्ट्रीजके संचालक को पुराने दर पर ही आबंटन जारी करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था।
जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक महोदय ने हाईकोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए हथखोज की औद्योगिक भूखण्ड मेसर्स अजय इण्डस्ट्रीज को आबंटित कर दिया गया। साथ ही उक्त भूखण्ड का पंजीयन में अजय इण्डस्ट्रीज के नाम से भी कर दिया गया है।